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Please provide me the age criteria for taking admission in kendriva vidyalaya aboher.
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kendriva vidyalaya aboher is situated in Abohar, Punjab. Here I am giving you the age criteria for taking admission in kendriva vidyalaya aboher Here I am giving you an attachment word file through which you can get complete information regarding admission procedure and fee structure of kendriva vidyalaya aboher Here I am giving you the features of this school. Milestones of growth Gradual year wise expansion in classes and sections leading to present status Details of previous and new campus – if applicable- with photos( preferable) Facilities available including games and sports facilities Address: Kendriya Vidyalaya Military Station Fazilka Road Abohar-152116 E-mail id:- principal_kv1289@yahoo.co.in Ph.No. 01634-220123 (Fax, office) Map: 1. केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए पूर्व में जो दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं उनको निरस्त करते हुए शिक्षा सत्र 2013-14 से प्रभावी निम्नलिखित दिशा-निर्देश विद्यालयों में प्रवेश नियमितीकरण हेतु जारी किए जाते हैं। ये दिशा-निर्देश विदेश स्थित केंद्रीय विद्यालयों पर लागू नहीं हैं। 2. परिभाषाएं :- जब तक संदर्भ से दूसरी बात अपेक्षित न हो, इन दिशा-निर्देशों में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दावलियों की परिभाषा इस प्रकार से होंगी:- (i) केंद्रीय सरकार के कर्मचारी :- कर्मचारी, जो भारत की समेकित निधि से अपनी परिलब्धियॉं प्राप्त करता है। (ii) स्थानांतरणीय : कर्मचारी, जो पूर्वगामी 7 वर्षों में कम से कम एक बार स्थानांतरित हो चुका है, उसे स्थानांतरणीय माना जाएगा। (iii) स्थानांतरण : कर्मचारी को स्थानांतरित तब माना जाएगा यदि सक्षम अधिकारी द्वारा उसे एक स्थान/शहरी संकुल से दूसरे स्थान/शहरी संकुल में स्थानांतरित कर दिया गया है और जो स्थान कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा एक स्थान पर ठहराव की अवधि कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। (iv) स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम: भारत सरकार द्वारा पूर्णरूपेण वित्तपोषित अथवा सरकार के 51 प्रतिशत से अधिक शेयरधारी स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ही इस वर्ग में माना जाएगा। 3. प्रवेश में प्राथमिकताएं : प्रवेश प्रदान करते समय निम्नलिखित प्राथमिकताओं का अनुपालन किया जाएगा : क. सिविल/ रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय : 1. पूर्व-सैनिकों सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे। इसमें विदेशी कर्मचारियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो भारत सरकार के आमंत्रण पर भारत में प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर आते हैं। 2. भारत सरकार के स्वायत निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे। 3. राज्य सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे। |